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गुरुवार, 18 जून 2020

असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में हाई कोर्ट का आदेश, OBC के मेरिटधारी उम्मीदवारों को अनारक्षित वर्ग में शामिल कर आयोग ले साक्षात्कार

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मनीष कुमार ने उत्तर प्रदेश शासन और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के फैसले के खिलाफ रोहित वर्मा, आयुष रंजन चौधरी और अन्य की ओर से दाखिल याचिका की सुनवाई के दौरान दिया आदेश। कोर्ट ने छह सप्ताह के अंदर अनारक्षित वर्ग में याचिकाकर्ताओं को शामिल कर साक्षात्कार की प्रक्रिया पूर्ण करने का दिया निर्देश...

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने बुधवार को एक अहम फैसले में कहा कि यदि आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार से अधिक अंक लाता है तो आरक्षित वर्ग का वह उम्मीदवार किसी प्रकार की छूट लेने के बावजूद अनारक्षित वर्ग की रिक्तियों/पदों के सापेक्ष ही चयनित होगा। न्यायालय ने इस आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के रोहित वर्मा, आयुष रंजन चौधरी  और अन्य की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश शासन और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को छह सप्ताह के अंदर याचिकाकर्ताओं को अनारक्षित वर्ग में शामिल कर साक्षात्कार की प्रक्रिया सम्पन्न कराने का आदेश दिया।