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शुक्रवार, 2 जुलाई 2021

EXCLUSIVE: BHU के कुलाधिपति और सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति गिरधर मालवीय के खिलाफ FIR, धोखाधड़ी, बेईमानी और फर्जीवाड़े का आरोप

मिर्जापुर के मड़िहान थाना क्षेत्र में हजारों बीघा भूमि हड़पने के मामले में कांग्रेस के पूर्व एमएलसी राजेश पति त्रिपाठी और पूर्व विधायक ललितेश पति त्रिपाठी समेत 42 लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर में गिरधर मालवीय का नाम भी शामिल। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (BHU) के संस्थापक और भारत रत्न पं मदन मोहन मालवीय के पोते हैं आरोपी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति गिरधर मालवीय। गिरधर मालवीय के पिता और पूर्व कांग्रेस सांसद पं. गोविन्द मालवीय भी रह चुके हैं बीएचयू के कुलपति।  

 reported by Shiv Das

वाराणसी। मिर्जापुर के मड़िहान थाना क्षेत्र में हजारों बीघा भूमि हड़पने के मामले में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति गिरधर मालवीय के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। मड़िहान थाना में कांग्रेस के पूर्व एमएलसी राजेश पति त्रिपाठी और पूर्व विधायक ललितेश पति त्रिपाठी समेत 42 लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर में गिरधर मालवीय का नाम भी शामिल है। सभी पर भारतीय दंड विधान की धारा-419, 420, 467, 468 और 471 के तहत धोखाधड़ी, बेईमानी और फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। आरोपी गिरधर मालवीय काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के संस्थापक, पूर्व कुलपति और भारत रत्न पं. मदन मोहन मालवीय के पोते हैं। गिरधर मालवीय के पिता पं. गोविंद मालवीय भी बीएचयू के कुलपति और सुल्तानपुर से कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं। गोपालपुर संयुक्त कृषि सहकारी समिति लिमिटेड के सचिव बैजनाथ सिंह ने भी इस बात की पुष्टि की। हालांकि उन्होंने समिति और उसके सदस्यों के खिलाफ शासन के निर्देश पर दर्ज की गई एफआईआर की कार्रवाई को एकपक्षीय और दुर्भावनापूर्ण करार दिया।