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मंगलवार, 1 सितंबर 2020

डॉ. कफील पर रासुका की कार्रवाई गैर-कानूनी, तुरंत रिहा करो-इलाहाबाद उच्च न्यायालय

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में बंद हैं बाल्य रोग विशेषज्ञ डॉ. कफीन खान

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

लाहाबाद उच्च न्यायालय ने गोरखपुर स्थित बी.डी. मेडिकल कॉलेज के बाल्य रोग विशेषज्ञ डॉ. कफील खान पर रासुका (एनएसए) लगाए जाने को गैर-कानूनी करार दिया है। न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और सौमित्र दयाल सिंह की संयुक्त खंडपीठ ने डॉ. कफील खान के खिलाफ रासुका के तहत की गई पुलिसिया कार्रवाई को रद्द कर दिया है और उन्हें तत्काल जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।