शनिवार, 5 मार्च 2016

खादी और खाकी लिबास में छिपे सफेदपोशों ने बेखौफ किया अवैध खनन


खननमाफियाओं के गठजोड़ के आगे कमजोर पड़ी जाति-धर्म और क्षेत्रीयता की दीवार
[नोटः यह रिपोर्ट 'वनांचल एक्सप्रेस' के वर्ष-2, अंक-16 (1-14 फरवरी, 2015) में प्रकाशित हो चुकी है।]

उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में वर्षों से अवैध खनन हो रहा है लेकिन इसकी राजनीति का तापमान अब काफी बढ़ गया है। यह सफेदपोश खनन माफियाओं समेत सूबे के राजनीतिज्ञों का अखाड़ा बन गया है। आदिवासी बहुल सोनभद्र में तो यह एक नया इतिहास लिख रहा है। यहां अवैध खनन के इस गोरखधंधे में सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं समेत समाजसेवा का दंभ भरने वाले सफेदपोश एक ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं। यहां जाति-धर्म और क्षेत्रीयता का बंधन सूबे की राजधानी में विराजमान सत्ताधारी राजनीतिक नुमाइंदों के साथ लुटियन जोन के चुनिंदा नीति-निर्माताओं को भी पीछे छोड़ रहा है। अवैध खनन को बढ़ावा देने के साथ भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी राज्य के खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ लोकायुक्त एन.के. मेहरोत्रा जांच कर रहे हैं तो सोनभद्र जिला प्रशासन की जांच रिपोर्ट में रसड़ा (बलिया) बसपा विधायक उमा शंकर सिंह नियम-कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए अवैध खनन कर रहे हैं। हालांकि संवैधानिक पद का दुरुपयोग करने के मामले में उनकी विधानसभा सदस्यता राज्यपाल ने समाप्त कर दी है। घोरावल  (सोनभद्र) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से सपा विधायक रमेश चंद्र दुबे पर अवैध खनन समेत कई मामलों को लेकर स्मारक घोटाले में पहले ही जांच चल रही है। अवैध खनन से जुड़े ऐसे ही कुछ राजनीतिक चेहरों के साथ कुछ सफेदपोशों की छानबीन की गई जिसमें एक से बढ़कर एक चौंकाने वाले तथ्य उजागर हुए। ऐसे ही तथ्यों पर आधारित है यह रिपोर्टः   

-सफेदपोश नेताओं समेत आईएएस और आईपीएस अधिकारी के रिश्तेदार करा रहे अवैध खनन। -एनजीओ से लेकर कंपनियां तक कर रही अवैध खनन।
-पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्रिटिकल जोन में शामिल सोनभद्र के बिल्ली-मारकुंडी खनन क्षेत्र में खनन माफिया जमकर उड़ा रहे हैं उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों की धज्जियां। 
-मीडिया पब्लिसिटी तक सिमटी जिला प्रशासन की कार्रवाई।

शिव दास

मजदूरों की कब्रगाह के रूप में चर्चित सोनभद्र का बिल्ली-मारकुंडी खनन क्षेत्र सफेदपोश खनन माफियाओं का चारागाह बन गया है। पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिहाज से क्रिटिकल जोन में शामिल इस क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय समेत विभिन्न भारतीय कानूनों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया जा रहा है। वहीं मीडिया पब्लिसिटी में मशगूल जिलाधिकारी केवल जिला सूचना और जनसंपर्क विभाग की विज्ञप्तियों में कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। इससे खनन माफियाओं का हौसला इस कदर बुलंद है कि वे राज्य सरकार और उसके नुमाइंदों की ओर से जारी किसी भी चेतावनी और दिशा-निर्देश का पालन सुनिश्चित नहीं करते। इसकी गवाही तहसील प्रशासन की ओर से जिलाधिकारी को समय-समय पर सौंपी गई रिपोर्टें देती हैं। अगर इन रिपोर्टों के शब्दों पर गौर करें तो सामाजिक न्याय और समानता के अधिकार के मामले में अवैध खनन का गोरखधंधा केंद्र और राज्य सरकार के नीति-निर्माताओं को पीछे छोड़ रहा है। खनन माफिया जाति-धर्म, ऊंच-नीच और क्षेत्रीयता के बंधन को तोड़ते हुए संयुक्त रूप से अवैध खनन के गोरखधंधे को अंजाम दे रहे हैं। कोई समाजसेवा के नाम पर गैर-सरकारी संगठन खड़ा कर अवैध खनन कर रहा है तो कोई कंपनी बनाकर लोगों को बेवकूफ बना रहा है। खद्दरधारी और वर्दीवाले भी पीछे नहीं हैं। सूबे की सत्ता में काबिज समाजवादी पार्टी समेत भाजपा, बसपा, कांग्रेस सरीखी राजनीतिक पार्टियों के नेता अवैध खनन के इस धंधे में शामिल हैं। आईएएस-आईपीएस स्तर के अधिकारी भी अपने रिश्तेदारों के बल पर सोनभद्र में अवैध खनन का इतिहास लिख रहे हैं। 
इन पंक्तियों के लेखक के हाथों लगे दस्तावेजों की मानें तो जिलाधिकारी के निर्देश पर रॉबर्ट्सगंज तहसील प्रशासन ने बिल्ली-मारकुंडी खनन क्षेत्र में स्वीकृत खनन पट्टों और उनके संचालकों द्वारा किए जाने वाले खनन की जांच क्षेत्रीय लेखपाल से कराई थी। क्षेत्रीय लेखपाल ने गत 15 सितंबर को अपनी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों दी। इसे रॉबर्ट्सगंज (सदर) तहसील के उप-जिलाधिकारी ने तहसीलदार, नायब तहसीलदार और अगोरी परगना के राजस्व निरीक्षक की संस्तुतियों के साथ जिला प्रशासन को सौंप दी। इस रिपोर्ट में उल्लेखित खनन पट्टाधारकों, जो अवैध खनन कर रहे हैं, के नामों की सूची पर गौर करें तो इनमें सपा, बसपा, भाजपा और कांग्रेस के नेताओं समेत कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के रिश्तेदार तक शामिल हैं।

सपा नेता रमेश चंद्र वैश्य  

उक्त रिपोर्ट में ओबरा (बारी-डाला) निवासी वरिष्ठ सपा नेता रमेश चंद्र वैश्य और उनके रिश्तेदारों का नाम भी शामिल है। रमेश चंद्र वैश्य की स्वामित्व वाली फर्म मेसर्स रबिशा स्टोन प्रोडक्ट के नाम बिल्ली-मारकुंडी गांव के आराजी संख्या-4920, 4921, 4922 और 4924 की 1.75 एकड़  भूमि पर खनन पट्टा आबंटित है जो 3 जनवरी 2017 तक के लिए स्वीकृत है। क्षेत्रीय लेखपाल ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि पट्टाधारक के स्वीकृत क्षेत्र के उत्तर दिशा में अवैध खनन किया जा रहा है और सीमा स्तंभ भी हटा लिया गया है। क्षेत्रीय लेखपाल के इन शब्दों से साफ है कि रमेश चंद्र वैश्य अपने स्वीकृत खनन क्षेत्र से बाहर जाकर अवैध खनन कर रहे हैं क्योंकि सीमा स्तंभ समेत आस-पास के क्षेत्र में होने वाले अवैध खनन की जिम्मेदारी पट्टाधारक की होती है। 
अगर रबिशा स्टोन प्रोडक्ट के नाम से आबंटित पत्थर की खदान में शासन द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों का भौतिक सत्यापन किया जाए तो यह बहुत अधिक घातक स्थिति में है। उन्होंने अपने स्वीकृत खनन क्षेत्र में ही शासन से निर्धारित सीमा से अधिक खनन किया है। कुछ ऐसे ही हालात उनकी पत्नी विन्दो देवी की स्वामित्व वाली फर्म मेसर्स शिवम स्टोन प्रोडक्ट के नाम से आबंटित खनन पट्टे की है। बिल्ली-मारकुंडी गांव की आराजी संख्या-4949ख के करीब दो एकड़ में आबंटित इस खनन पट्टे की मियाद 12 दिसम्बर 2020 तक है। क्षेत्रीय लेखपाल ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि मेसर्स शिवम स्टोन प्रोडक्ट के नाम से स्वीकृत खनन क्षेत्र के उत्तर और पूरब अवैध खनन किया जा रहा है और सीमा स्तंभ भी हटा लिया गया है। 
सपा नेता के छोटे भाई अजय कुमार के स्वामित्व वाली फर्म मेसर्स अजय स्टोन प्रोडक्ट के नाम से आबंटित खनन पट्टे के हालात भी कुछ ऐसा ही बयां कर रहे हैं। इस फर्म के नाम से बिल्ली-मारकुंडी गांव के आराजी संख्या-7411 के कुल एक एकड़ रकबे में खनन पट्टा आबंटित है। इसकी मियाद 25 फरवरी 2017 तक है। अजय कुमार के बारे में क्षेत्रीय लेखपाल ने साफ लिखा है कि पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र से दक्षिण और पश्चिम में अवैध खनन किया गया है और सीमा स्तंभ भी मौके पर नहीं पाया गया। रमेश चंद्र वैश्य के बड़े भाई सुभाष चंद्र गुप्ता और उनके भतीजे विजय वैश्य की संयुक्त स्वामित्व वाली फर्म मेसर्स विजय स्टोन प्रोडक्ट के नाम से आबंटित खनन पट्टे के बारे में भी क्षेत्रीय लेखपाल की ऐसी ही रिपोर्ट है। इस फर्म के नाम से बिल्ली-मारकुंडी गांव के आराजी संख्या-7412ख और 7414ख/1 के कुल 0.55 एकड़ में खनन पट्टा आबंटित है जिसकी मियाद 29 अगस्त 2017 तक है। इसके बारे में क्षेत्रीय लेखपाल ने साफ लिखा है कि पट्टाधारक के स्वीकृत क्षेत्र से दक्षिण में अवैध खनन हुआ है और मौके पर सीमा स्तंभ भी नहीं पाया गया। 
क्षेत्रीय लेखपाल के रिपोर्ट पर उच्चाधिकारियों की मिली सहमति से यह साफ है कि सपा नेता रमेश चंद्र वैश्य और उनके रिश्तेदार उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों समेत शासन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर बड़े पैमाने पर अवैध खनन कर रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा रमेश चंद्र वैश्य और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से खनन पट्टा आबंटित किया जाना भी सवालों के घेरे में हैं क्योंकि वह रॉबर्ट्सगंज तहसील के सबसे बड़े बकायादारों की सूची में शामिल हैं। दो साल पहले तक रमेश चंद्र वैश्य की स्वामित्व वाली फर्म रबिशा स्टोन प्रोडक्ट पर शक्तिनगर विशेष क्षेत्र प्राधिकरण (साडा) का 18,19,320 रुपये बकाया था और 99,000 रुपये उनसे वसूल की गई थी। अभी भी उनपर साडा के लाखों रुपये बकाया हैं। हालांकि उनसे वसूल की गई धनराशि अब 15,35000 रुपये हो चुकी है। इन हालात में सपा नेता और उनके रिश्तेदारों का अवैध खनन के गोरखंधंधे में संलिप्त पाया जाना जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है। 

सपा नेता और चोपन नगर पंचायत अध्यक्ष इम्तियाज अहमद

गत वर्ष सितंबर महीने में रॉबर्ट्सगंज तहसील प्रशासन की ओर से जिलाधिकारी को सौंपी गई रिपोर्ट में चोपन नगर पंचायत अध्यक्ष और सपा नेता इम्तियाज अहमद और उनके साझीदारों का नाम भी शामिल हैं। चोपन निवासी इम्तियाज अहमद और सुरेश कुमार समेत बिल्ली-मारकुंडी गांव निवासी राम आसरे और मीरजापुर जिले की चुनार तहसील अंतर्गत चौकिया गांव निवासी अवधेश सिंह के नाम से बिल्ली-मारकुंडी गांव की आराजी संख्या- 7364ख, 7365 और 7366 के तीन एकड़ क्षेत्रफल में खनन पट्टा आबंटित है। इसकी मियाद 12 दिसंबर 2020 तक है। क्षेत्रीय लेखपाल समेत तहसील प्रशासन की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि पट्टेदारों द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र से सटे पूरब अवैध खनन किया जा रहा है और सीमा स्तंभ भी हटा लिए गए हैं। 
ऐसा नहीं है कि सपा नेता और उनके साझीदार पहली बार अवैध खनन के मामले में संलिप्त पाये गए हैं। इससे पहले 2013 में 22 अगस्त और 23 सितंबर को भी तहसील प्रशासन की ओर से जिला प्रशासन को भेजी गई की रिपोर्ट में ये लोग अवैध खनन करते पाए गए थे। इस रिपोर्ट में भी लिखा था कि इन लोगों के द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र से सटे पूरब अवैध खनन किया जा रहा है और सीमा स्तंभ भी हटा लिये गए हैं लेकिन जिला प्रशासन ने इन सफेदपोश खननकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इससे उनका मनोबल और अधिक बढ़ गया और वे अवैध खनन करते रहे। गौर करने वाली बात यह है कि अवैध खनन के इस गोरखधंधे में जाति-धर्म और क्षेत्रीयता की सभी सीमाएं पीछे छूट गईं। उक्त खनन पट्टे के अलावा भी सपा नेता इम्तियाज अहमद और उनके रिश्तेदारों के नाम से वर्दिया खनन क्षेत्र में खनन पट्टा आबंटित हैं। 
अगर इन खनन पट्टों का भौतिक सत्यापन किया जाए तो यहां भी बड़े पैमाने पर अवैध खनन हुआ है और हो रहा है। वर्दिया गांव की अराजी संख्या-902, 903 और 941क के 1.58 एकड़ क्षेत्रफल में चोपन निवासी सपा नेता इम्तियाज अहमद, मीरजापुर जिले के चौकिया गांव निवासी अवधेश सिंह और वाराणसी जिले के पांडेयपुर की नई बस्ती निवसी केशमणी देवी के नाम से खनन पट्टा आबंटित है। इसकी मियाद 12 दिसम्बर 2020 तक है। यहां भी बड़े पैमाने पर अवैध खनन की बात कही जा रही है। वहीं सपा नेता के भाई उष्मान अली और चोपन निवासी सुरेश कुमार के नाम से वर्दिया गांव की आराजी संख्या-878क के 1.30 एकड़ क्षेत्रफल पर खनन पट्टा आबंटित है। इसकी मियाद भी 12 दिसंबर 2020 तक है। यहां भी स्वीकृत क्षेत्र से बाहर जाकर अवैध खनन करने की बात कही जा रही है।

पूर्व में भी सपा नेता और चोपन नगर पंचायत अध्यक्ष इम्तियाज अहमद, उनकी पत्नी फरीदा और उनके भाई सरफराज के नाम से बिल्ली-मारकुंडी खनन क्षेत्र में डोलो स्टोन के खनन पट्टे आबंटित किए गए थे। लोगों की मानें तो इन सभी के नाम से आबंटित खनन पट्टों में मानक विपरीत जाकर खनन किया गया था और उसके प्रमाण आज भी वहां मौजूद हैं। ऐसे खनन पट्टों में वर्ष 2001-11 तक कमलेश्वर और सरफराज के नाम से स्वीकृत खनन पट्टा भी शामिल है। इसी अवधि के दौरान राजेश कुमार पुत्र स्व. कलीराम और फरीदा पत्नी इम्तियाज के नाम से आबंटित खनन पट्टे की भूमि पर हुआ खनन भी इनकी कारस्तानियों की देन है। वर्ष 2002-12 तक की अवधि के दौरान इम्तियाज पुत्र मजनू, उमेश कुमार राय पुत्र वंशीधर राय और चंद्रगुप्त पुत्र राम बाबू के नाम से आबंटित खनन पट्टे में हुए अवैध खनन के लिए भी इनकी कारगुजारियां सवालों के घेरे में हैं।

सपा नेता इश्तियाक खान

बिल्ली-मारकुंडी गांव निवासी इश्तियाक खान की पत्नी मेसर्स पूर्वांचल सेवा समिति की सचिव हैं और उनका नाम भी तहसील प्रशासन की रिपोर्ट में अवैध खननकर्ताओं की सूची में शामिल है। समिति के नाम से बिल्ली-मारकुंडी गांव की आराजी संख्या-7618 (कुल रकबा 2.25 एकड़) में खनन पट्टा औबंटित है। इसकी मियाद 10 जनवरी 2017 तक है। रॉबर्ट्सगंज तहसील प्रशासन की रिपोर्ट (सितंबर 2014) में समिति की सचिव के बारे में साफ लिखा है कि उनके द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र के उत्तर और दक्षिण में अवैध खनन किया गया है तथा सीमा स्तंभ भी हटा लिया गया है। सूत्रों की मानें तो इश्तियाक खान खुद को सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव का करीबी बताता है। इससे जिला प्रशासन समेत अन्य लोग उसके खिलाफ कार्रवाई करने में हिचकिचाते हैं। इससे पहले 3 अप्रैल 2013 को भी इश्तियाक खान की पत्नी के नाम आबंटित खनन पट्टे में अवैध खनन करने की बात तहसील प्रशासन की रिपोर्ट में कही गई थी।

भाजपा नेता वृषभान अग्रवाल

ओबरा के राममंदिर कॉलोनी स्थित 14/364 निवासी भाजपा नेता वृषभान अग्रवाल के प्रबंध निदेशकत्व वाली कंपनी/ फर्म मेसर्स बी. अग्रवाल स्टोन प्रोडक्ट लिमिटेड का नाम भी तहसील प्रशासन की रिपोर्ट में है। इसके नाम से बिल्ली-मारकुंडी गांव के आराजी संख्या--4601, 4602, 4603, 4606, 4608 और 4609 के कुल 2.84 एकड़ रकबे में खनन पट्टा आबंटित है। इसकी मियाद 1 अप्रैल 2018 तक है। तहसील प्रशासन की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि भाजपा नेता वृषभान अग्रवाल के नाम से स्वीकृत खनन क्षेत्र के दक्षिण अवैध खनन किया गया है और सीमा स्तंभ भी हटा लिया गया है। वृषभान ओबरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से पिछला चुनाव भी लड़ चुके हैं। भाजपा नेता के चचेरे भाई संजीव कुमार अग्रवाल के स्वामित्व वाली फर्म मेसर्स मक्खन वर्क्स भी अवैध खनन के गोरखधंधे में संलिप्त पाई गई है। इसके नाम से बिल्ली-मारकुंडी गांव के आराजी संख्या-4478छ के कुल 1.88 एकड़ रकबे में खनन पट्टा आबंटित है जिसकी मियाद 12 मार्च 2020 तक है। तहसील प्रशासन की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि इनके स्वीकृत क्षेत्र के पूरब अवैध खनन किया जा रहा है तथा सीमा स्तंभ भी हटा लिए गये हैं।

बसपा नेता और विधायक (रसड़ा) उमा शंकर सिंह

लिया जिले के रसड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक और बसपा नेता उमाशंकर सिंह के खिलाफ बिल्ली-मारकुंडी खनन क्षेत्र में अवैध खनन करने के मामले को लेकर जिला प्रशासन  पिछले साल मुकदमा दर्ज कराया। उमाशंकर सिंह की कंपनी सी.एस. इंफ्राकंस्ट्रक्शन लिमिटेड (छात्र शक्ति इंफ्राकंस्ट्रक्शन लिमिटेड) बिल्ली-मारकुंडी खनन क्षेत्र की अराजी संख्या-6229ख की 1.50 एकड़ भूमि पर 13 मार्च, 2010 से डोलो स्टोन का खनन कर रही है। इसकी मियाद 12 मार्च, 2020 तक है। इसके अलावा बिल्ली-मारकुंडी गांव की अन्य अराजी संख्या-4478छ की 2.50 एकड़ भूमि पर भी विधायक उमाशंकर सिंह के नाम से डोलो स्टोन का खनन पट्टा आबंटित है। इस खनन पट्टे की अवधि भी उक्त खनन पट्टे की अवधि के बराबर है। गौर करने वाली बात यह है कि बसपा विधायक उमाशंकर सिंह की कंपनी छात्र शक्ति इंफ्राकंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी ने बहुजन समाज पार्टी की पिछली सरकार में सोनभद्र में लोक निर्माण विभाग से होने वाले अधिकतर सड़क निर्माण के कार्य को अंजाम दिया है लेकिन वे सभी सड़क मार्ग बनने के दौरान ही उखड़ने लगे थे। ये बातें जिला प्रशासन की जांच रिपोर्ट में भी सामने आ चुकी हैं। फिलहाल भ्रष्टाचार में लिप्त होने के मामले में उमा शंकर सिंह की विधायकी चली गई है। पिछले दिनों राज्यपाल ने लोकायुक्त की संस्तुति और  राज्य सरकार की ओर से भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर उन्हें बर्खास्त कर दिया है।

रविन्द्र जायसवाल और राकेश जायसवाल

वाराणसी जिले के पांडेयपुर स्थित सी-9/471सी निवासी रविन्द्र जायसवाल और उनके साझीदार राकेश जायसवाल का नाम भी तहसील प्रशासन की रिपोर्ट में अवैध खननकर्ताओं की सूची में शामिल है। इन दोनों के नाम से बिल्ली-मारकुंडी गांव की आराजी संख्या-7536घ के 3.10 एकड़ क्षेत्रफल में खनन पट्टा आबंटित है जिसकी मियाद 28 जुलाई 2017 तक है। तहसील प्रशासन ने गत सिम्बर की अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि पट्टाधारकों के स्वीकृत क्षेत्र के दक्षिण अवैध खनन किया जा रहा है और सीमा स्तंभ भी हटा लिया गया है। वहीं दक्षिण की तरफ खड़ी पहाड़ी है जो खतरनाक स्थिति में है। इससे साफ है कि पट्टाधारकों द्वारा एक सोची-समझी साजिश के तहत सीमा स्तंभ को हटाकर अवैध खनन को अंजाम दिया जा रहा है क्योंकि स्वीकृत खनन पट्टे की सीमांकन की जिम्मेदारी पट्टाधारकों की होती है और उनकी सीमा से सटे क्षेत्र में होने वाले अवैध खनन के लिए वे ही जिम्मेदार होते हैं। विश्वसनीय सूत्रों की मानें तो रविन्द्र जायसवाल के साझीदार राकेश जायसवाल उत्तर प्रदेश की पूर्व बसपा सरकार में खनन मंत्री रहे बाबू सिंह कुशवाहा के करीबी पूर्व विधायक आरपी जायसवाल के करीबी हैं। 

फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। राकेश जायसवाल की पत्नी आरती जायसवाल और ओबरा निवासी श्याम बिहारी की स्वामित्व वाली फर्म मेसर्स सुशील ग्रीट कॉर्पोरेशन भी अवैध खनन के गोरखधंधे में संलिप्त पाई गई है। इस फर्म के नाम से बिल्ली-मारकुंडी की आराजी संख्या-7410क के 0.93 एकड़ क्षेत्रफल में खनन पट्टा आबंटित है जिसकी मियाद 4 फरवरी 2017 तक है। तहसील प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि पट्टाधारकों द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र से उत्तर और पश्चिम अवैध खनन किया जा रहा है और सीमा स्तंभ भी हटा लिया गया है। तहसील प्रशासन ने 4 अगस्त 2013 को उच्चाधिकारियों को भेजी अपनी रिपोर्ट में भी लिखा था कि श्याम बिहारी और आरती जायसवाल द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र से पश्चिम-दक्षिण अवैध खनन किया जा रहा है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इतना ही नहीं राकेश जायसवाल की पत्नी आरती जायसवाल अपनी एक अन्य फर्म मेसर्स ओबरा स्टोन प्रोडक्ट के साझीदार बिल्ली-मारकुंडी गांव निवासी विनीत कुमार त्रिपाठी के साथ मिलकर अवैध खनन करने में शामिल हैं। इस फर्म के नाम से बिल्ली-मारकुंडी गांव की आराजी संख्या-4629 के 1.50 एकड़ क्षेत्रफल में खनन पट्टा आबंटित है। इसकी खनन अवधि 5 फरवरी 2011 से 4 फरवरी 2021 तक है। 

रॉबर्ट्सगंज तहसील प्रशासन की ओर से जिलाधिकारी को 8 जुलाई 2013 को भेजी गई रिपोर्ट में साफ लिखा है कि खान अधिनियम-1952 की धारा-22(2)22ए(2) के अंतर्गत निषेधाज्ञा लगे होने के बावजूद पट्टाधारकों द्वारा विद्युत टॉवर के नीचे खनन किया जा रहा है। पत्थर के ऊपर जमी हुई मिट्टी को हटाया जा रहा है जिससे दुर्घटना होने की संभावना बनी हुई है। यद्यपि मौके पर पोकलैंड मशीन नहीं थी लेकिन वहां मौजूद मिट्टी के निशानों से स्पष्ट है कि रात में पोकलैंड मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। इनके द्वारा चलाये जा रहे वाहन पहाड़ों के ठीक नीचे परिवहन कर रहे हैं, जिससे दुर्घटना से इंकार नहीं किया जा सकता। इनके द्वारा भी खनन के कारणों को समाप्त नहीं किया जा रहा है, बल्कि उनके द्वारा खनन क्षेत्र में परिवहन किया जा रहा है। इसके बावजूद पट्टाधारकों के खिलाफ जिला प्रशासन की ओर से कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई है। इससे इलाके में अवैध खनन का दौर बदस्तूर जारी है। 

चौंकाने वाली बात है कि सोनभद्र के बिल्ली-मारकुंडी खनन क्षेत्र में आबंटित डोलो स्टोन के खनन पट्टों में सबसे अधिक खनन पटटे राकेश जायसवाल, उनकी पत्नी आरती जायसवाल के नाम से हैं। कुछ सीधे इनके नाम से हैं तो कुछ में ये साझेदार हैं। इससे इनके राजनीतिक पकड़ का अंदाजा भी आसानी से लगाया जा सकता है। तहसील प्रशासन की रिपोर्ट में राकेश जायसवाल और आरती जायसवा  के नाम से आबंटित खनन पट्टों में बार-बार अवैध खनन किया गया लेकिन जिला प्रशासन ने उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की।

रूपा सिंह

श्रीमती रूपा सिंह पुत्र स्व. अजय सिंह और बिल्ली-मारकुंडी गांव निवासी अब्दुल सत्तार पुत्र स्व. कुर्बान अली के नाम से बिल्ली-मारकुंडी गांव की आराजी संख्या-4476 के 1.00 एकड़ रकबे में खनन पट्टा आबंटित है। इसकी मियाद 3 फरवरी 2017 तक है। गत वर्ष 15 सितंबर की तहसील प्रशासन की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि इनके स्वीकृत क्षेत्र के पूरब अवैध खनन किया जा रहा है। सूत्रों की मानें तो श्रीमती रूपा सिंह आईपीएस अधिकारी (डीआईजी) अमर नाथ सिंह की बहू हैं और इनके दामाद आईएएस अधिकारी राजेश्वर प्रसाद सिंह उर्फ आरपी सिंह करीब आठ साल पहले सोनभद्र के जिलाधिकारी रह चुके हैं। फिलहाल जिला प्रशासन ने पिछले दिनों उक्त खदान में अवैध खनन पाया था और खान अधिकारी को इस खदान के पट्टाधारकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया था।

श्रीमती मीरा राय

गाजीपुर जिले के रेवतीपुर डाकखाना क्षेत्र अंतर्गत तिलवा गांव निवासी श्रीमती मीरा राय पत्नी अमरनाथ राय के स्वामित्व वाली फर्म मेसर्स सत्यम स्टोन वर्क्स के नाम से बिल्ली-मारकुंडी गांव के आराजी संख्या-4959, 4961 से 4967 और 4972 से 4974 के 1.41 एकड़ रकबे में खनन पट्टा आबंटित है। इसकी मियाद 3 जनवरी 2017 तक है। तहसील प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि इनके स्वीकृत खनन क्षेत्र के दक्षिण और पश्चिम अवैध खनन किया जा रहा है तथा सीमा स्तंभ भी हटा लिया गया है। सूत्रों की मानें तो श्रीमती मीरा राय बागपत के एसपी और आईएएस अधिकारी अवधेश कुमार राय की रिश्तेदार हैं। इसलिए इनके खिलाफ जिला प्रशासन की ओर से कठोर कार्रवाई नहीं की जाती है।

उक्त के अलावा भी ऐसे कई खनन पट्टाधारक हैं जिन्होंने अपने स्वीकृत क्षेत्र से बाहर जाकर अवैध खनन किया और अब भी कर रहे हैं। 15 सितंबर 2014 समेत अन्य कई तिथियों की जांच में क्षेत्रीय लेखपाल समेत तहसील प्रशासन ने इन्हें अवैध खनन करते हुए पाया और अपनी रिपोर्ट कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन को सौंपी। ऐसे अवैध खनन पट्टाधारकों में निम्नलिखित शामिल हैं-

(1) बिल्ली-मारकुंडी गांव के आराजी संख्या-7402क, 7403 और 7404 (कुल रकबा 2.45 एकड़) में खनन पट्टा राम नरेश पुत्र स्व. हरिराम अग्रहरी निवासी ओबरा के नाम दिनांक 24 अगस्त 2017 के लिए स्वीकृत है। इनके द्वारा अपने स्वीकृत खनन क्षेत्र से सटे पश्चिम में अवैध खनन किया जा रहा है  और पट्टाधारक द्वारा सीमा स्तंभ भी हटा लिये गये हैं।

(2) बिल्ली-मारकुंडी गांव के आराजी संख्या-7405 (कुल रकबा-3.15 एकड़) पर खनन पट्टा बिल्ली-मारकुंडी गांव निवासी संजय कुमार सिंह पुत्र अलगू सिंह और संजीव कुमार सिंह पुत्र राम लखन के नाम दिनांक 27 नवम्बर 2016 तक के लिए स्वीकृत है। उनके द्वारा अपने स्वीकृत खनन क्षेत्र से दक्षिण में अवैध खनन किया जा रहा है तथा मौके पर सीमा स्तंभ भी नहीं पाया गया। 

(3) बिल्ली-मारकुंडी गांव के आराजी संख्या-7536घ (रकबा 1.50 एकड़) में ओबरा नगर पंचायत के सामने वीआईपी रोड स्थित मकान संख्या-ए2 निवासी अशोक कुमार सिंह पुत्र श्री अवध नारायण सिंह के नाम दिनांक 29 मार्च 2017 तक खनन पट्टा स्वीकृत है। उनके द्वारा स्वीकृत खनन क्षेत्र से पूरब में अवैध खनन किया जा रहा है तथा सीमा स्तंभ भी हटा लिया गया है।

(4) बिल्ली-मारकुंडी गांव के आराजी संख्या-3567, हाल नंबर 7536ग (कुल रकबा 1.87 एकड़) में चोपन निवासी गणेश प्रताप सिंह पुत्र राम नाथ सिंह के नाम से 14 अप्रैल 2016 तक के लिए खनन पट्टा स्वीकृत है। पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र से उत्तर अवैध खनन किया गया है तथा सीमा स्तंभ भी हटा लिया गया है। दक्षिण तरफ खड़ी पहाड़ी है जो खतरनाक स्थिति में है। 

(5) बिल्ली-मारकुंडी गांव के आराजी संख्या-7536ग (कुल रकबा 1.85 एकड़) में खनन पट्टा बिल्ली मारकुंडी गांव निवासी कादिर अली पुत्र तुफेन अहमद, केशव प्रसाद विश्वकर्मा पुत्र देवराज विश्वकर्मा और रंगनाथ पुत्र भोलानाथ के नाम दिनांक 15 अप्रैल 2016 तक के लिए स्वीकृत है। इनके स्वीकृत क्षेत्र के दक्षिण अवैध खनन किया जा रहा है तथा सीमा स्तंभ हटा लिए गए हैं। दक्षिण की तरफ खड़ी पहाड़ी है जो खतरनाक स्थिति में है।

(6) बिल्ली-मारकुंडी गांव के आराजी संख्या-7569क (रकबा 2.25 एकड़) में खनन पट्टा बिल्ली-मारकुंडी गांव निवासी पवन कुमार सिंह  आदि के स्वामित्व वाली फर्म मेसर्स पावग स्टोन क्रेसिंग कंपनी के नाम दिनांक 27 नवंबर, 2016 तक के लिए स्वीकृत है। उनके स्वीकृत क्षेत्र के पश्चिम और उत्तर अवैध खनन किया जा रहा है तथा सीमा स्तंभ भी हटा लिये गए हैं।

(7) बिल्ली-मारकुंडी गांव के आराजी संख्या-7564क, 7566, 7566ख और 7568 (कुल रकबा 1.55 एकड़) में खनन पट्टा ओबरा के गजराजनगर निवासी पंकज सिंह पुत्र चंद्रशेखर सिंह के नाम 22 मार्च 2016 तक के लिए स्वीकृत है। इनके स्वीकृत क्षेत्र के उत्तर अवैध खनन प्रतीत होता है तथा सीमा स्तंभ भी हटा लिया गया है।

(8) बिल्ली-मारकुंडी गांव स्थित आराजी संख्या-7617ख (रकबा 1.5 एकड़) में खनन पट्टा मेसर्स उमा सेवा समिति के नाम दिनांक 20 फरवरी 2017 तक के लिए स्वीकृत है। समिति की सचिव श्रीमती किरन राय पत्नी प्रदीप नारायण और सदस्य सत्येन्द्र कुमार सिंह पुत्र परमात्मा सिंह, निवासीगण- बिल्ली-मारकुंडी, द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से सटे उत्तर-पूरब की तरफ अवैध खनन करने का प्रयास किया गया है तथा सीमा स्तंभ भी हटा लिए गए हैं।

(9) बिल्ली-मारकुंडी गांव के आराजी संख्या-5390ख, 5391, 5394, 5395 और 5396 (कुल रकबा 2.51 एकड़) में खनन पट्टा मेसर्स दीपाली सेवा समिति के सचिव विनोद कुमार के नाम 29 अप्रैल 2014 तक के लिए स्वीकृत है। इनके स्वीकृत क्षेत्र के पूरब अवैध खनन किया जा रहा है तथा सीमा स्तंभ भी हटा लिया गया है।

(10) बिल्ली-मारकुंडी गांव के आराजी संख्या-4478छ (कुल रकबा 1.22 एकड़) में खनन पट्टा बिल्ली-मारकुंडी स्थित मेसर्स सार्थक सेवा समिति के सचिव के रूप में रॉबर्ट्सगंज निवासी विप्लव जालान पुत्र रवि जालान के नाम 22 दिसंबर, 2016 तक के लिए स्वीकृत है। इनके स्वीकृत क्षेत्र के दक्षिण अवैध खनन किया गया है और सीमा स्तंभ भी हटा लिया गाय है।

(11)बिल्ली-मारकुंडी गांव के आराजी संख्या-6229ख (कुल रकबा 1.00 एकड़) में खनन पट्टा ओबरा स्थित मेसर्स सत्यसेवा समिति के अध्यक्ष एसपी सिंह पुत्र राम सूरत सिंह, सचिव श्रीमती रश्मि सिंह पत्नी आशीष सिंह और सदस्य इसहाक पुत्र इदरीश के नाम दिनांक 19 फरवरी 2017 तक के लिए स्वीकृत है। इनके स्वीकृत क्षेत्र के उत्तर अवैध खनन किया जा रहा है तथा सीमा स्तंभ भी हटा लिया गया है। (एसपी सिंह, अमर उजाला के पत्रकार)

(12) बिल्ली-मारकुंडी के आराजी संख्या-6229ख (कुल रकबा 5.00 एकड़) में खनन पट्टा मनोज कुमार सूद पुत्र सुरेन्द्र कुमार सूद आदि के नाम दिनांक 23 मई, 2024 तक के लिए स्वीकृत है। इनके स्वीकृत क्षेत्र के उत्तर अवैध खनन किया जा रहा है तथा सीमा स्तंभ भी हटा लिया गया है।

(13) श्रीमती निर्मला अग्रवाल और श्रीमती चंचला केशरी की संयुक्त स्वामित्व वाली फर्म मेसर्स अग्रवाल ब्रदर्स के नाम से बिल्ली-मारकुंडी गांव के आराजी संख्या-4478  के कुल 0.62 एकड़ में खनन पट्टा आबंटित है जिसकी मियाद 28 नवंबर 2016 तक है। तहसील प्रशासन की रिपोर्ट में अवैध खनन में इसके शामिल होने की बात कही गई है। रिपोर्ट में लिखा है कि इनके स्वीकृत क्षेत्र के उत्तर अवैध खनन किया जा रहा है तथा सीमा स्तंभ भी हटा लिये गए हैं।

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तीन मजदूरों की मौत के बाद भी नहीं रुका खदान में अवैध खनन

शिव दास

डोलो स्टोन पत्थर की खतरनाक खदान में तीन मजदूरों की मौत के बाद भी अवैध खनन का गोरखधंधा चलता रहा लेकिन जिला प्रशासन के नुमाइंदे अवैध खनन रोकने में नाकाम रहे। यह खुद जिला प्रशासन के निर्देश पर रॉबर्ट्सगंज तहसील प्रशासन की जांच रिपोर्ट में उजागर हुआ है। वर्ष 2013 से सितंबर, 2014 तक उसकी सभी रिपोर्टों में चोपन निवासी धर्मेंद्र कुमार सिंह पुत्र प्रेम नारायण सिंह के नाम से आबंटित खनन पट्टों की भूमि पर अवैध खनन पाया गया है।

तहसील प्रशासन की हालिया रिपोर्ट ( सितंबर 2014) में साफ लिखा है कि बिल्ली-मारकुंडी गांव की आराजी संख्या-7613 के 1.25 एकड़ क्षेत्रफल में चोपन निवासी धर्मेन्द्र कुमार सिंह के नाम से 28 जून 2019 तक के लिए खनन पट्टा स्वीकृत है। उनके द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र से पश्चिम में अवैध खनन किया जा रहा है और सीमा स्तंभ भी हटा लिए गए हैं। धर्मेंद्र की अन्य खदान में तहसील प्रशासन ने अवैध खनन पाया है। उसने अपनी इसी रिपोर्ट में लिखा है कि बिल्ली-मारकुंडी गांव की आराजी संख्या-7618 और 7614ग (के 4.54 एकड़ रकबे में चोपन निवासी धर्मेंद्र कुमार सिंह पुत्र स्व. प्रेम नारायण सिंह के नाम खनन पट्टा दिनांक 28 जून 2019 तक के लिए स्वीकृत है। इनके द्वारा अपने खनन क्षेत्र से हटकर पूरब और दक्षिण अवैध खनन किया जा रहा है तथा सीमा स्तंभ भी हटा लिये गए हैं। गौर करने वाली बात है कि धर्मेंद्र सिंह बार-बार अवैध खनन कर रहा है लेकिन जिला प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा।

8 जुलाई, 2013 को क्षेत्रीय लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, अगोरी, नायब तहसीलदार, रॉबर्ट्सगंज, तहसीलदार रॉबर्ट्सगंज, क्षेत्राधिकारी, ओबरा और उप-जिलाधिकारी, रॉबर्ट्सगंज ने जिलाधिकारी को अपनी रिपोर्ट पत्रांक संख्या-75/टंकक-जांच(आख्या)/2013 के माध्यम से दी। उन्होंने जिलाधिकारी को संबोधित पत्र में लिखा है कि आपके मौखिक निर्देश के अनुपालन में मेरे द्वारा खान अधिनियम-1952 की धारा-22(2)22ए(2) के अंतर्गत निषेधाज्ञा लगे खनन पट्टों के संबंध में जांच की गई। रिपोर्ट में लिखा है कि चोपन निवासी धर्मेन्द्र कुमार सिंह पुत्र स्व. प्रेम नारायण सिंह के स्वामित्व वाली मेसर्स सौरभ क्रेशर्स के नाम से आबंटित खनन पट्टे के आराजी संख्या-5593क ( हाल नंबर 7613, कुल रकबा 1.25 एकड़) का निरीक्षण किया गया। इस खनन पट्टे की अवध 4 जनवरी 2007 से 3 जनवरी 2017 तक है। उक्त पट्टाधारक द्वारा यहां पर खतरनाक ढंग से पत्थर खनन किया जा रहा है जहां पर दुर्घटना की संभावना बनी हुई है। खदान में दो वाहन बिल्कुल एक झुकी हुई पहाड़ी के नीचे खड़े हैं तथा बहुत ऊंचाई से खनन करने के लिए उन्हें नीचे आना पड़ता है। इससे कभी भी वाहनों के पीछे चलने के कारण दुर्घटना हो सकती है। ऐसा कई बार हो चुका है। ऐसा होने पर तीन व्यक्तियों की मृत्यु भी हो चुकी है जिसकी प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी। इनके द्वारा भी खतरे के कारणों को समाप्त न करके खदान के अंदर परिवहन किया जा रहा है। इसके बावजूद जिला प्रशासन इस खदान में अवैध खनन के गोरखधंधे को रोक नहीं सका। इसकी पुष्टि खुद तहसील प्रशासन की जांच रिपोर्टें करती हैं।

4 अगस्त 2013 को क्षेत्रीय लेखपाल ने बिल्ली-मारकुंडी गांव स्थित खनन क्षेत्र का निरीक्षण किया। इसमें उसने पाया कि धर्मेंद्र कुमार सिंह के नाम से बिल्ली-मारकुंडी गांव के आराजी संख्या-7613 (कुल रकबा 1.25 एकड़) में आबंटित खनन पट्टे से दक्षिण-पूरब आराजी संख्या-7613 के आंशिक भाग और 7610 में अवैध खनन किया जा रहा है। 22 अगस्त 2013 और 23 सितम्बर 2013 की जांच रिपोर्टों में भी ऐसा ही पाया गया।

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मीडिया बयानबाजी तक सिमटी अवैध खनन के खिलाफ राजनेताओं की कार्रवाई

सोनभद्र में जिला प्रशासन, सफेदपोश नेताओं और खनन माफियाओं के गठजोड़ के बल पर हो रहे अवैध खनन के खिलाफ विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की मुखालफत मीडिया बयानबाजी तक सिमट कर रह गई है। किसी भी राजनीतिक पार्टी और गैर-सरकारी संगठन ईमानदारी से जिले में अवैध खनन रोकने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। राजनेताओं और जनप्रतिनिधियों की बार-बार बयानबाजी से कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। दूसरी ओर, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) के प्रदेश संगठन सचिव विकास शाक्य ने जिला प्रशासन की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुखों समेत मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर तथ्यात्मक बिन्दुओं पर श्वेत-पत्र जारी करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने चिन्हित अवैध खननकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग भी की है। अवैध खननकर्ताओं के नाम से आबंटित खनन पट्टों को निरस्त करने की बात भी उनके पत्र में कही गई है।

वहीं, जिले में अवैध खनन के मामले में संलिप्त समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के मामले में पार्टी के जिलाध्यक्ष और विधायक अविनाश कुशवाहा का कहना है कि बसपा सरकार के दौरान जिले में जमकर अवैध खनन हुआ था। इस वजह से 27 फरवरी 2012 को बिल्ली-मारकुंडी खनन क्षेत्र में विभत्स हादसा हुआ और 10 मजदूरों की मौत हुई। सपा सरकार अवैध खनन को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है और खनन माफियाओं के खिलाफ कड़ाई से कार्रवाई कर रही है। कई लोगों के खिलाफ जिला प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कराया है और अभी छापेमारी हो रही है। कई लोग जेल भेजे जा चुके हैं। हालांकि बिल्ली-मारकुंडी खनन हादसे की जांच रिपोर्ट नहीं आने के सवाल पर वे कोई सीधा जवाब नहीं दे पाए। फिलहाल उन्हें आशा है कि मुख्य विकास अधिकारी जल्द ही अपनी जांच रिपोर्ट प्रशासन को सौंप देंगे।

वहीं भाजपा की सोनभद्र इकाई के पूर्व जिलाध्यक्ष ओंकार केशरी ने कहा कि अवैध खनन वायुमंडल के लिए खतरा है। सोनभद्र में अवैध खनन जिला प्रशासन और खनन माफियाओं के गठजोड़ की वजह से हो रहा है। यहां के अवैध खनन को देखकर लगता है कि प्रशासन सपा के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। जिलाधिकारियों की नियुक्ति अवैध खनन समेत अन्य अवैध धंधों को चलाने की योग्यता के आधार पर होता है। सोनभद्र में अवैध खनन की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए।
वहीं जिला खनन प्रभारी और अपर-जिलाधिकारी मनीलाल यादव ने दावा किया कि अवैध खनन के जितने भी मामले आ रहे हैं, उन सभी मामलों में कार्रवाई की जा रही है। हालांकि उनके तीन साल के कार्यकाल में कैसे हुआ अवैध खनन के सवाल पर वह कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए।

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शुक्रवार, 4 मार्च 2016

पश्चिम बंगाल में सात चरणों में होंगे विधानसभा चुनाव

भारत निर्वाचन आयोग ने की पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और असम में विधानसभा चुनावों की घोषणा। तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में सिर्फ एक चरण 16 मई को पड़ेंगे वोट। पश्चिम बंगाल में 4 अप्रैल को पड़ेंगे पहले चरण के वोट। 5 मई को सातवें चरण के मत पड़ेंगे। 19 मई को सभी राज्यों की मतगणना होगी। असम में दो चरणों में 4 और 11 अप्रैल को वोटिंग होगी।

वनांचल न्यूज नेटवर्क


नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग ने आज पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और असम में विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 4 अप्रैल से 5 मई के बीच सात चरणों में होंगे। पहले चरण का मत चार अप्रैल को पड़ेगा। वहीं तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव केवल एक दिन 16 मई को होगा। केरल की सभी 140 विधानसभा सीटों पर भी 16 मई को ही वोट पड़ेगा। उक्त पांच राज्यों की मतगणना 19 मई को होगी। भारत निर्वाचन आयोग की इस घोषणा के साथ निर्वाचन वाले सभी राज्यों में चुनाव आचार संहिता आज से लागू हो गई है। असम में दो चरणों में 4 और 11 अप्रैल को वोटिंग होगी। जबकि पश्चिम बंगाल में सात चरणों 4, 11 17, 21, 25, 30 और 5 मई को वोटिंग होगी। केरल और तमिलनाडु में सिर्फ एक चरण में ही वोटिंग होगी।

केरल की 148, तमिलनाडु में 234, पश्चिम बंगाल में 294, पुडुचेरी में 30 और असम में 126 विधानसभा सीटों में चुनाव होने हैं। सभी राज्यों के करीब 17 करोड़ वोटर अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 

मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने बताया कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी की कुल 824 विधानसभा सीटों पर चुनावों के लिए आचार संहिता लागू हो गई है। उन्होंने कहा कि विकलांग मतदाताओं के लिए पोलिंग बूथ पर रैंप बनाए जाएंगे। सभी पोलिंग बूथों में मॉडल सुविधाएं होंगी। मतदाताओं की सुविधा के लिए ईवीएम में नोटा का चिन्ह दिया जाएगा। साथ ही उम्मीदवारों के नाम के आगे उनकी फोटो भी रहेगी। उन्होने कहा कि चुनाव आयोग पेड न्यूज पर भी नजर रखेगा।

चुनावों के दौरान सुरक्षा के मुद्दे पर जैदी ने कहा कि सभी राज्यों को पर्याप्त सुरक्षा दी जाएगी। हर जिले में पांच केंद्रीय पर्यवेक्षक होंगे। असम और पश्चिम बंगाल के पोलिंग स्टेशनों में केंद्रीय बल सुरक्षा में तैनात होंगे। इसके साथ ही चुनावों के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए लंबे समय से तैनात अधिकारियों के तबादले किए जाएंगे।

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गुरुवार, 3 मार्च 2016

JNU: कन्हैया को मिली सशर्त जमानत

10 हजार रुपये के मुचलके पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने दी जमानत।

वनांचल न्यूज नेटवर्क

नई दिल्‍ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को सशर्त जमानत दे ही है। न्यायालय ने 10 हजार रुपये के मुचलके पर उसे यह जमानत दी है। साथ ही न्यायालय ने कन्हैया पर शर्त लगाया है कि वह जांच में सहयोग करेगा और जेएनयू के शिक्षक उसकी जमानत देंगे।  

इससे पहले कल न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी ने जेएनयू कैंपस के भीतर बीते नौ फरवरी को हुए कार्यक्रम में भारत विरोधी नारेबाजी के आरोपों का सामना कर रहे कन्हैया की जमानत याचिका पर तीन घंटे तक सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान कन्हैया के वकील ने कहा कि छात्र नेता ने देश के खिलाफ कभी नारेबाजी नहीं की, जबकि दिल्ली पुलिस ने कहा कि सबूत हैं कि उन्होंने और अन्य ने भारत विरोधी नारेबाजी की और वे अफजल गुरू के पोस्टर थामे हुए थे।


पुलिस ने दावा किया था कि कन्हैया जांच में सहयोग नहीं कर रहे और खुफिया ब्यूरो और दिल्ली पुलिस की संयुक्त पूछताछ में 'विरोधाभासी' बयान आए। न्यायिक हिरासत में मौजूद कन्हैया ने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के जरिए कहा कि परिसर के अंदर नकाबपोश लोगों ने भारत विरोधी नारे लगाए। अदालत ने पूछा कि क्या नारेबाजी की जगह कार्यक्रम से पहले और बाद की कोई समकालीन रिकार्डिंग है और भारत विरोधी नारेबाजी में उनकी 'सक्रिय भूमिका' को लेकर उनके खिलाफ सबूत दिखाने को कहा। कन्हैया ने भी मामले में गिरफ्तार किए गए दो अन्य आरोपी उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य से अपने को अलग कर लिया था। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील ने कन्हैया को जमानत देने को अनुरोध किया। कन्हैया अभी न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में है। आईपीसी की धारा 124 ए (देशद्रोह) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत दर्ज मामले में उन्हें 12 फरवरी को गिरफ्तार किया गया।