शुक्रवार, 16 जुलाई 2021

EXCLUSIVE: रक्षा मंत्री राज नाथ सिंह के करीबी पूर्व ब्लॉक प्रमुख शिवेंद्र प्रताप सिंह पर FIR, किशोरी से गैंग रेप और हत्या का आरोप

घेरे में शिवेंद्र प्रताप सिंह
पास्को कानून के तहत गठित विशेष न्यायालय के आदेश पर बबुरी थाना पुलिस ने गत बुधवार को दर्ज किया एफआईआर। चकिया विकास खंड के पूर्व प्रमुख शिवेंद्र प्रताप सिंह, अजय पाठक और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा-120बी (साजिश), 176डी (सामुहिक दुष्कर्म) और 302 (हत्या) समेत लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 की धारा-3 और 4 के तहत आरोप। 

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

चंदौली। रक्षा मंत्री राज नाथ सिंह के करीबी और चकिया के पूर्व ब्लॉक प्रमुख शिवेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ बबुरी थाना में किशोरी से सामुहिक दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के आरोपों में प्रथम सूचना रपट (एफआईआर) दर्ज हुई है। गत बुधवार को दर्ज एफआईआर में शिवेंद्र प्रताप सिंह के करीबी और अकोढ़वा गांव निवासी अजय पाठक का नाम भी शामिल है। इनके अलावा बबुरी थाना क्षेत्र के कुछ अज्ञात लोगों को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। यह एफआईआर पास्को कानून के तहत गठित चंदौली की विशेष अदालत के आदेश पर दर्ज हुआ है। 

बबुरी थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी के दादा ने पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने पर न्यायालय से गुहार लगाई थी। उन्होंने पास्को कानून के तहत गठित विशेष न्यायालय में कहा था कि उनकी पोती नौवीं कक्षा की छात्रा थी। उसकी उम्र 15-16 साल रही होगी। वह अजय पाठक के यहां अक्सर झाड़ू-पोछा करने और खाना बनाने जाया करती थी। गत 12 जून को करीब चार बजे तक उनकी पोती घर पर ही थी। उसके बाद वह अजय पाठक के घर की ओर चली गई। रात नौ बजे तक वह वापस घर नहीं आई। उसी समय उसकी बड़ी बहन ने बताया कि सुकृत पुलिस ने फोन किया था। उनका कहना था कि उसकी छोटी बहन की हालत अत्यंत नाजुक है। इसके बाद उसके पिता, उसकी मां, अजय पाठक एवं शिवेंद्र सिंह खुद बोलेरो से सुकृत गए। जब उनका दूसरा बेटा जाना चाहा तो वे लोग उसे ले जाने से मना कर दिए। उसी रात करीब दो बजे वे लोग गाड़ी से वापस आए। जब वह जाकर देखे तो उनकी पोती की लाश गाड़ी में पड़ी थी। शिवेंद्र सिंह ने कहा कि तत्काल लाश का प्रवाह कर दीजिए और लाश उतारकर चले गए। फिर वापस नहीं आए। उनके अन्य बेटों ने लाश का पोस्टमॉर्टम कराने की बात कही लेकिन मृतक पोती के पिता ने उसकी आवश्यकता नहीं होने की बात कहकर ऐसा करने से मना कर दिया।

उन्होंने आगे कहा है कि जब मृतक पोती को देखा गया तो उसके शरीर पर कहीं-कहीं भूसा लगा हुआ था। अंतिम क्रिया की तैयारी के तहत जब महिलाएं मृतका को नहला रही थीं तो उन्होंने देखा कि मृतका के शरीर पर जगह-जगह भूंसा लगा है और उसके गुप्तांग से खून बह रहा है जो उसके कपड़े पर लगा था। इससे उनको और गांव वालों को विश्वास हो गया कि मृतका की मृत्यु स्वाभाविक नहीं, बल्कि उसके साथ दुराचार करके उसकी हत्या की गई है।

मृतक किशोरी के दादा ने बबुरी थाना क्षेत्र के ककोरिया गांव निवासी और चकिया के पूर्व ब्लॉक प्रमुख शिवेंद्र प्रताप सिंह, अकोढ़वा गांव निवासी अजय पाठक और अन्य कुछ व्यक्तियों पर आरोप लगाया है कि वे लोग उनकी मृतक पोती के साथ अपने घर में दुराचार करने के बाद अपराध छिपाने के आशय से उसको कोई जहरीला पदार्थ खिला दिए। जब उसकी हालत बिगड़ने लगी तो उसे मद्धुपुर क्षेत्र में उतारकर चले गए। 

पास्को कानून के तहत गठित विशेष न्यायालय के न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है कि मृतक किशोरी के दादा के प्रार्थना-पत्र में कथित तथ्य इस प्रकृति के हैं कि उसकी सत्यता बिना विवेचना के न्यायालय के समक्ष आना संभव नहीं है। प्रार्थना-पत्र में प्रस्तुत तथ्य एवं परिस्थियों में प्रथम दृष्टया विपक्षीगण के द्वारा संज्ञेय अपराध कारित किया जाना प्रतीत होता है तथा प्रस्तुत केस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर विवेचना कराये जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है। उन्होंने गत 7 जुलाई को बबुरी थाना के प्रभारी अधिकारी को कथित तथ्यों के आधार पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना करने का आदेश दिया। 

रक्षा मंत्री राज नाथ सिंह के साथ आरोपी शिवेंद्र प्रताप सिंह (घेरे में)

'वनांचल एक्सप्रेस' के पास मौजूद एवं पुष्ट सूचना के मुताबिक, आदेश के सात दिनों बाद बबुरी थाना में एफआईआर (क्रमांक-0120) दर्ज हुई लेकिन इसकी प्रति अभी तक मृतक किशोरी के दादा को उपलब्ध नहीं कराई गई है और ना ही खबर लिखे जाने तक इसे ऑनलाइन किया गया था। इस बाबत जब 'वनांचल एक्सप्रेस' ने बबुरी थाना के प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र विक्रम सिंह को उनके मोबाईल नंबर-9454408201 पर कॉल किया तो रिंग जाने के बाद भी कॉल नहीं उठी। इससे एफआईआर की प्रति ऑनलाइन नहीं किए जाने और उसकी एक प्रति उसके दादा को नहीं दिए जाने के बारे में उनका पक्ष नहीं मिल पाया।

फिलहाल बबुरी थाना पुलिस ने गत बुधवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राज नाथ सिंह के करीबी शिवेंद्र प्रताप सिंह, उसके साथी अजय पाठक एवं अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा-120बी (साजिश), 176डी (सामुहिक दुष्कर्म) और 302 (हत्या) समेत लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 की धारा-3 और 4 के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।  

बता दें कि चकिया ब्लॉक प्रमुख और भाजपा नेता शिवेंद्र प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चंदौली के सांसद और केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय और उत्तर प्रदेश सरकार के उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या के करीबियों में शामिल है। उसके अधिकारिक फेसबुक अकाउंट पर इन नेताओं के साथ उसके फोटो देखे जा सकते हैं। 



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